लॉकडाऊन: घरों में रहना होगा और जरूरत पड़ने पर परिवार के एक ही व्यक्ति को निकलने की छूट

Edited By kirti, Updated: 23 Mar, 2020 04:47 PM

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कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लोक हित में आगामी आदेश ...

ऊना (विशाल): कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लोक हित में आगामी आदेश तक पूरा हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में लोगों को घर पर ही रहना होगा। बहुत जरूरी काम होने की स्थिति में ही घरों से बाहर आ सकेंगे। इसके लिए भी एक परिवार से एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकेगा। इसकी पुष्टि डी.सी. ऊना संदीप कुमार ने की है। डी.सी. ने कहा कि मेडिकल व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोडक़र अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। बस, टैक्सी व ऑटो जैसी परिवहन सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। आपात स्थिति में ही लोग घरों से बाहर निकल पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों तथा लोगों की भीड़ जमा होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इन सेवाओं पर नहीं होगी रोक अनिवार्य सेवाओं व उनके उत्पादन, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट व अन्य लॉजिस्टिक पर रोक नहीं होगी। बिजली, पानी और नगर निगम की सेवाएं, बैंक और ए.टी.एम., प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसेज, ई-कॉमर्स होम डिलीवरी, फूड शॉप्स, ग्रॉसरी, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, मीट, मछली, डिपार्टमेंटल स्टोर, अस्पताल, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी, इमरजेंसी व जरूरी काम देख रहे कर्मचारियों एवं लॉ एवं ऑर्डर की स्थिति संभाल रहे कर्मचारियों को इन आदेशों से छूट दी गई है।

जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई

डी.सी. संदीप कुमार ने कहा कि जिला ऊना में जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता बिलों जैसे बिजली, पानी आदि के भुगतान की तिथि को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के स्थगित करने का निर्णय लिया है, इसलिए लोग बिलों के भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाएं।

विदेश से लौटे व्यक्तियों का होगा पंजीकरण

डी.सी. ने कहा कि 9 मार्च के बाद विदेश से लौटे लोगों को अनिवार्य रूप से टोल फ्री नंबर 104 पर पंजीकरण कराना होगा और होम क्वारंटीन में ही रहना होगा। आदेश न मानने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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