हिमाचल के लाखों LMV लाइसैंस धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पढ़ें खबर

Edited By Vijay, Updated: 28 May, 2018 12:10 AM

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प्रदेश के लाखों एल.एम.वी. लाइसैंस धारकों को एक बड़ी राहत मिली है। अब प्रदेश के लाखों वाहन चालक एक ही लाइसैंस पर 7500 किलो तक के वाहनों को चला सकेंगे, ऐसे में अब लाइसैंस बनाने के लिए प्रदेश के लाखों वाहन चालकों को आर.टी.ओ. सहित संबंधित आर.एल.ए....

शिमला: प्रदेश के लाखों एल.एम.वी. लाइसैंस धारकों को एक बड़ी राहत मिली है। अब प्रदेश के लाखों वाहन चालक एक ही लाइसैंस पर 7500 किलो तक के वाहनों को चला सकेंगे, ऐसे में अब लाइसैंस बनाने के लिए प्रदेश के लाखों वाहन चालकों को आर.टी.ओ. सहित संबंधित आर.एल.ए. कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब प्रदेश भर में एल.एम.वी. लाइसैंस प्राप्त करने के बाद वाहन चालक सूमो, मैक्सीकैब व छोटी 12 से 15 सीटर टैम्पो टै्रवलर सहित, मोटरसाइकिल विद गेयर, मोटरसाइकिल विदआऊट गेयर, ई-रिक्शा व ई-कार्ट वाहन चला सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी आर.टी.ओ. और संबंधित आर.एल.ए. कार्यालयों को परिवहन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।


सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही नए लाइसैंस धारकों को मिलेगा लाभ
हालांकि परिवहन विभाग ने इस संबंध में अभी एन.आई.सी. (नैशनल इंफॉर्मेशन सैंटर)को पत्र लिखकर लाइसैंस बनाने वाले सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कहा है, ऐसे में जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो नया लाइसैंस बनाने वाले सभी लाइसैंस धारकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इससे पहले यात्री वाहन को चलाने के लिए वाहन चालकों को परिवहन विभाग के पास करीब 30 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। इसके साथ मैक्सी कैब या फिर मालवाहक वाहन को चलाने के लिए एल.टी.वी. लाइसैंस जारी किया जाता था लेकिन अब केवल एक लाइसैंस के साथ ही लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाए जा सकेंगे, ऐसे में लाखों छोटे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के चलते सभी आर.एल.ए. कार्यालयों में इन निर्देशों के पालन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।


एच.टी.वी. लाइसैंस से मिली निजात
न्यायालय के निर्देशों के चलते जिन वाहनों को चलाने के लिए वाहन चालकों को एच.टी.वी. लाइसैंस बनाना पड़ता था उन्हें चलाने के लिए अब एल.एम.वी. लाइसैंस पर्याप्त होगा, ऐसे में वाहन चालकों को एच.टी.वी. बनाने के चक्कर में कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही लाइसैंस बनाने के लिए होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी। यह जानकारी आर.टी.ओ. शिमला भूपेंद्र अत्री ने दी है।

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