Edited By Vijay, Updated: 24 Aug, 2019 08:49 PM
जिला चम्बा पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के तहत पुलिस थाना किहार में मुकद्दमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को पुलिस थाना प्रभारी संदीप पठानिया ने जब अपने पुलिस दल के साथ लचौड़ी चौक पर नाकाबंदी की थी तो उसी समय एक गाड़ी...
चम्बा (विनोद): जिला चम्बा पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के तहत पुलिस थाना किहार में मुकद्दमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को पुलिस थाना प्रभारी संदीप पठानिया ने जब अपने पुलिस दल के साथ लचौड़ी चौक पर नाकाबंदी की थी तो उसी समय एक गाड़ी (एचपी39ए-1011) आई जिसे जांच के लिए रोका गया। गाड़ी में एक व्यक्ति सवार था, जिसने पूछताछ में अपनी पहचान किशोरी लाल पुत्र भाना राम निवासी डणून, डाकघर सुंडला के रूप में दी। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर 11 पेटी शराब पाई गई।
वाहन चालक नहीं दिखा पाया दस्तावेज
जब पुलिस ने उक्त वाहन चालक से इस शराब से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह मौके पर ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए शराब को अपने कब्जे में लेकर उक्त वाहन चालक के खिलाफ एक्साइज एक्ट की धारा 39(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे मौके पर ही गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया।