कांगड़ा पुलिस के निर्देश, 3 दिन के अंदर हथियार जमा नहीं हुए तो लाइसैंस रद्द

Edited By kirti, Updated: 08 Apr, 2019 09:41 AM

licenses canceled if no arms were stored within 3 days

कांगड़ा पुलिस ने एक बार फिर निर्देश जारी किए हैं कि 3 दिन के भीतर नजदीकी पुलिस थानों व चौकियों में लाइसैंसशुदा हथियार जमा करवाएं नहीं तो लाइसैंस रद्द करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिला...

धर्मशाला : कांगड़ा पुलिस ने एक बार फिर निर्देश जारी किए हैं कि 3 दिन के भीतर नजदीकी पुलिस थानों व चौकियों में लाइसैंसशुदा हथियार जमा करवाएं नहीं तो लाइसैंस रद्द करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिला कांगड़ा में अभी तक 17,159 पंजीकृत हथियारों में से 15,160 हथियार थानों में जमा हुए हंै। चुनाव आचार संहिता लागू होने के 29 दिनों बाद पुलिस के पास 88 फीसदी हथियार जमा हो सके हैं जबकि 2017 के विधानसभा चुनावों में यह आंकड़ा 93 फीसदी से ऊपर पहुंच गया था।

इसको देखते हुए पुलिस विभाग पिछले आकंड़े को और सुधारने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में 3 दिनों के भीतर हथियार जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उधर, एस.एस.पी. कांगड़ा संतोष पटियाल ने कहा कि जिन लोगों के पास लाइसैंसशुदा हथियार हैं वे 3 दिनों के भीतर संबंधित थानों व चौकियों में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवेहलना करने पर उल्लंघनकत्र्ता के लाइसैंस को निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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