आचार संहिता के बीच जारी कर दिया शराब ठेके का लाइसैंस, चुनाव आयोग ने किया रद्द

Edited By Vijay, Updated: 30 Mar, 2019 08:43 PM

license issued between the code of conduct

आबकारी एवं कराधान विभाग ने आचार संहिता के बीच ही मनाली में शराब ठेके का लाइसैंस जारी कर दिया, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई तो चुनाव आयोग ने तुरंत हरकत में आते ही उसे सस्पैंड करने के आदेश दिए। अब आवकारी एवं कराधान विभाग ने उसे सस्पैंड कर दिया है।...

कुल्लू (दिलीप): आबकारी एवं कराधान विभाग ने आचार संहिता के बीच ही मनाली में शराब ठेके का लाइसैंस जारी कर दिया, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई तो चुनाव आयोग ने तुरंत हरकत में आते ही उसे सस्पैंड करने के आदेश दिए। अब आवकारी एवं कराधान विभाग ने उसे सस्पैंड कर दिया है। मामला पर्यटन नगरी मनाली के माल रोड पर चल रहे एल-10बीबी लाइसैंस का है।

10 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने के दिए आदेश

जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से मैसर्ज ब्ल्यू मून ट्रेडर को एल-10बीबी लाइसैंस 15 मार्च को जारी किया गया इसके लिए न तो चुनाव आयोग से किसी तरह की अनुमति ली गई। लिहाजा अब चुनाव आयोग के दखल के बाद इस लाइसैंस को आगामी आदेश तक सस्पैंड कर दिया है और स्टेट कमिश्नर ने इस मामले में 10 दिनों के भीतर इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के आदेश मंडी जोन के अधिकारियों को जारी किए हैं।

क्या बोले आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी

आबकारी एवं कराधान विभाग आयुक्त कुल्लू नरेंद्र सेन का कहना है कि विभाग की ओर से कमिश्नर ने इस लाइसैंस को शिकायत के आधार पर और चुनाव आयोग के आदेश पर सस्पैंड कर दिया है और जांच जारी है। चुनाव आयोग के साथ इस मामले में पत्राचार चल रहा है, जिसके चलते आगामी आदेशों तक यह लाइसैंस सस्पैंड रहेगा। उसके बाद जो भी आगामी आदेश होंगे उसी आधार पर विभाग आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा।

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