लाइसैंस फीस फर्जीवाड़े मामले में 2 आरोपियों सहित एक अन्य की जमानत याचिका रद्द

Edited By Ekta, Updated: 22 Sep, 2019 11:36 AM

license fee fraud case

आबकारी एवं कराधान विभाग की लाइसैंस फीस में हुए फर्जीवाड़े के मामले में बनाए गए 2 आरोपियों सहित एक अन्य व्यक्ति की जमानत याचिका को अदालत ने रद्द कर दिया है। इसके बाद विजीलैंस एवं एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न टीमों...

ऊना (सुरेन्द्र): आबकारी एवं कराधान विभाग की लाइसैंस फीस में हुए फर्जीवाड़े के मामले में बनाए गए 2 आरोपियों सहित एक अन्य व्यक्ति की जमानत याचिका को अदालत ने रद्द कर दिया है। इसके बाद विजीलैंस एवं एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न टीमों का गठन कर दिया है। ए.एस.पी. विजीलैंस सागर चन्द्र शर्मा ने जमानत याचिका रद्द होने की पुष्टि की है। इससे पहले ऊना की एक अदालत ने 2 आरोपियों सहित एक अन्य व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी थी। बाद में इसे स्थायी करने के लिए याचिका दी गई थी जो खारिज हो गई है। हालांकि दोनों आरोपियों सहित एक अन्य आरोपी अदालत में मौजूद नहीं थे। केस दर्ज करने के बाद विजीलैंस ने 2 आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज किया था। इसी बीच लाइसैंस धारक 2 आरोपियों सहित एक अन्य व्यक्ति ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ली थी। विजीलैंस दोनों आरोपियों से इस सिलसिले में पूछताछ कर रही थी। आरोपियों ने स्थायी जमानत के लिए अदालत में याचिका लगाई गई थी लेकिन वह आज रद्द हो गई।

ये है मामला

ऊना जिला में 5 शराब के ठेकों की दुकानों का आबंटन एक्साइज डिपार्टमैंट ने किया था। 2 लाइसैंसियों को शराब के ठेके दिए गए थे। इसकी एवज में करीब 30 लाख रुपए से अधिक की एफ.डी.आर. ली गई थीं लेकिन विभाग ने बाद में दावा किया कि यह एफ.डी.आर. फर्जी हैं। यही नहीं, शराब के ठेकों की लाइसैंस फीस जो करीब अढ़ाई करोड़ रुपए थी, उसकी रसीदें भी विभाग ने ओरिजनल नहीं पाईं। ऑडिट टीम तथा साइबर विंग द्वारा इन रसीदों को फर्जी करार दिया गया। इसके बाद एक्साइज विभाग ने 2 आरोपियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 420, 465, 467, 468, 471 तथा आई.टी. एक्ट 66 के तहत विजीलैंस के समक्ष केस दर्ज करवाया था।

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