Edited By Vijay, Updated: 04 Dec, 2018 11:03 PM
प्रदेश में भूमिहीन विधवाओं को आवास बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा तथा शहरी इलाके में 2 बिस्वा जमीन को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको लेकर सभी मंडलायुक्तों, जिलाधीशोंं, बंदोबस्त अधिकारियों,...
शिमला: प्रदेश में भूमिहीन विधवाओं को आवास बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा तथा शहरी इलाके में 2 बिस्वा जमीन को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको लेकर सभी मंडलायुक्तों, जिलाधीशोंं, बंदोबस्त अधिकारियों, उपमंडलाधिकारियों (ना.), तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्णय से उन विधवाओं को पात्र माना जाएगा, जिनके परिवार की आय 50 हजार रुपए से कम हो, साथ ही यह निर्णय भूमिहीन पति की विधवा को पैतृक संपत्ति में उनके अधिकार पर विचार किए बिना भूमि प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा।
सरकार के इस निर्णय से उन विधवाओं को लाभ मिलेगा जो अपने पति की मृत्यु के बाद भूमिहीन होने पर आवास के लिए तरस रही हंै। यह मामला सरकार के ध्यान में आने पर इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। भूमि आबंटन को लेकर दिशा-निर्देश भूमिहीन की परिभाषा के तहत आएंगे। अब जैसे ही निकट भविष्य में कोई विधवा इसके लिए संबंधित अधिकारी के पास आवेदन करेगी तो उसकी पड़ताल करने के बाद भूमि को आबंटित किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा का कहना है कि मामला सरकार के ध्यान में आने पर इसको लेकर विचार किया गया। इसके तहत ऐसी भूमिहीन पति की विधवा को भूमि उपलब्ध हो पाएगी, जिसकी पारिवारिक आय 50 हजार रुपए से कम हो।