कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस: हिमाचल के IG जहूर जैदी को मिली जमानत

Edited By Ekta, Updated: 05 Apr, 2019 01:37 PM

kotakhai gangrape murder case

हिमाचल के बहुचर्चित कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड में आईजी जहूर जैदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले के ट्रायल में समय लगेगा, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। हालांकि,...

शिमला: हिमाचल के बहुचर्चित कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड में आईजी जहूर जैदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले के ट्रायल में समय लगेगा, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। हालांकि, जैदी को ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करना होगा। उल्लेखनीय है कि कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस के एक आरोपी सूरज की कोटखाई पुलिस थाने में हत्या कर दी गई थी। इसी हत्याकांड को छुपाने के षड्यंत्र में सीबीआई ने आईजी जैदी, शिमला के पूर्व एसपी नेगी समेत नौ पुलिस वालों को गिरफ्तार किया था। ये सभी फिलहाल जेल में हैं। सिर्फ जैदी को ही कोर्ट ने राहत दी है। 

जानिए क्या है मामला

पिछली 4 जुलाई 2017 को कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। इसके बाद 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में बिना कपड़ों के पीड़िता का शव मिला था। मामले में 6आरोपी पकड़े गए थे। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, हलाइला गांव, सुभाष बिस्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29) और लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाल और दीपक (38) पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार शामिल थे। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात को हत्या कर दी गई थी।





 

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