Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Sep, 2026 01:39 PM

बेंगलुरु के लुलु ग्लोबल मॉल के फंटूरा गेमिंग जोन में हादसे के दौरान बाएं हाथ की अनामिका उंगली गंवाने वाले धर्मशाला निवासी तेनजिन कुंगा के पक्ष में जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा ने फैसला सुनाया है।
Kangra News : बेंगलुरु के लुलु ग्लोबल मॉल के फंटूरा गेमिंग जोन में हादसे के दौरान बाएं हाथ की अनामिका उंगली गंवाने वाले धर्मशाला निवासी तेनजिन कुंगा के पक्ष में जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा ने फैसला सुनाया है। आयोग ने लुलु मॉल से जुड़े पक्षों को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को 8,22,111 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
आयोग के अनुसार, 12 अप्रैल 2024 को तेनजिन कुंगा बैंगलुरु स्थित लुलु ग्लोबल मॉल के फंटूरा गेमिंग जोन में बास्केटबॉल खेल रहे थे। ट्रॅपोलिन पर बास्केट करने के दौरान उनका वायां हाथ बास्केटबाल रिंग से टकराया और अनामिका उंगली रिंग में फंसकर कट गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उंगली को दोबारा जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में संक्रमण और ऊतक क्षति के कारण उंगली को काटना पड़ा।
आयोग ने माना कि गेमिंग जोन में बास्केटबाल रिंग उचित सुरक्षा पैडिंग और कोटिंग के बिना थी। साथ ही, मॉल प्रबंधन अपने सुरक्षा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और हादसे के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। आयोग ने 8,22,111 रुपए की कुल राशि में चिकित्सा खार्च, शारीरिक पीड़ा, भविष्य की व्यावसायिक क्षति, शारीरिक विकृति, भविष्य की कठिनाइयों और मानसिक पीड़ा के लिए अलग-अलग मुआवजा निर्धारित किया है। न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी को यह राशि शिकायत की तारीख से 6.5 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लुलु मॉल से जुड़े संबंधित पक्षों को 25 हजार रुपए मुकद्दमा खर्च भी देना होगा।
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