Edited By Ekta, Updated: 27 Mar, 2019 12:14 PM
भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) ने विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों के वोट के लिए पहली बार डाक मत पत्र या फिर उधमपुर, जम्मू और दिल्ली में स्थापित 3 विशेष बूथों पर मतदान का विकल्प दिया है। ई.सी.आई. के निर्देशों पर सूबे के...
शिमला (ब्यूरो): भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) ने विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों के वोट के लिए पहली बार डाक मत पत्र या फिर उधमपुर, जम्मू और दिल्ली में स्थापित 3 विशेष बूथों पर मतदान का विकल्प दिया है। ई.सी.आई. के निर्देशों पर सूबे के मुख्य सूचना आयुक्त देवेश कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे मतदाताओं की पहचान करने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों की मतदान में सहभागिता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। देवेश कुमार ने कहा कि प्रवासी मतदाताओं को एम वोटर्ज का दर्जा दिया गया है। उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए मतदाता फार्म 12-सी भरना होगा। इनकी सहायता के लिए हिमाचल के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ई.आर.ओ.) को निर्देश जारी किए गए हैं।
आवेदकों को ये फार्म परिवार सदस्यों के ब्यौरे की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्वाचन रिटॄनग अधिकारियों अर्थात संबंधित उपमंडलीय न्यायाधीशों के पास जमा करवाने होंगे। यह भी प्रमाणित करना होगा कि परिवार के सभी सदस्य वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं और जम्मू-कश्मीर में किसी एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। इसके साथ जम्मू-कश्मीर के आवासीय आयुक्त द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी देना होगा। जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्य जम्मू-कश्मीर के प्रवासी हैं और दिए गए पते पर रह रहे हैं। केवल जम्मू और कश्मीर के 3 संसदीय क्षेत्रों या अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता ही पूरी तरह भरने के बाद फार्म-सी या फार्म-एम से मतदान को पात्र होंगे।
फार्म-एम से विशेष बूथों पर होगा मतदान
उधमपुर, जम्मू और दिल्ली में स्थापित विशेष मतदान केंद्रों में मतदान के लिए प्रवासियों को फार्म-एम भरना होगा जबकि फार्म-सी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा देगा। इन फार्मों को भारत निर्वाचन आयोग की वैबसाइट या नैशनल वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से डाऊनलोड किया जा सकता है।