जयराम रमेश पर मानहानि मामला: पूर्व CM धूमल के बयान 31 मार्च तक दर्ज करने के आदेश

Edited By Ekta, Updated: 06 Jan, 2019 10:10 AM

jairam ramesh defamation case

प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पूर्व प्रेम कुमार धूमल के बयान को 31 मार्च तक दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश इस मामले में नियुक्त लोकल कमिश्नर...

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पूर्व प्रेम कुमार धूमल के बयान को 31 मार्च तक दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश इस मामले में नियुक्त लोकल कमिश्नर अधिवक्ता पी.एस. गोवर्धन को दिए गए हैं, जिनका दायित्व वादी के बयान रिकार्ड करना है।

न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए लगे इस मानहानि मामले में मुख्यता 6 मुद्दों पर दोनों पक्षकारों द्वारा साक्ष्य पेश किए जाएंगे। मानहानि मामले में दिए तथ्यों के अनुसार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने 2 अगस्त 2015 को प्रैस कॉन्फ्रैंस के माध्यम से धूमल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 3 अगस्त को लगभग सभी समाचार पत्रों में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर खबरें प्रकाशित हुई थीं। प्रार्थी धूमल ने दावे में आरोप लगाया है कि घटिया राजनीति के चलते उनको बदनाम करने के इरादे से उनके खिलाफ झूठे व आधारहीन आरोप लगाए गए।

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