Edited By Ekta, Updated: 18 Jul, 2018 10:19 AM
हिमाचल में सेब सीजन के चलते जयराम सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों को गुड्स टैक्स की छूट दी है। 15 अक्तूबर तक इन ट्रकों से कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी हो गई है। सेब सीजन को देखते हुए...
शिमला: हिमाचल में सेब सीजन के चलते जयराम सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों को गुड्स टैक्स की छूट दी है। 15 अक्तूबर तक इन ट्रकों से कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी हो गई है। सेब सीजन को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। इसके तहत सेब व आलू की ढुलाई के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले छोटे-बड़े सभी ट्रकों को यह टैक्स नहीं देना होगा। 15 जुलाई से 15 अक्तूबर तक सरकार इन्हें इस टैक्स में छूट देगी। सेब की फसल की ढुलाई के लिए ट्रकों की कमी न हो।
इसके लिए राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से सभी राज्यों से आने वाले मालवाहक ट्रकों को गुड्स टैक्स में यह छूट दे रही है। सरकार ने जनहित में बाहरी राज्यों के ट्रकों पर प्रदेश यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम 1955 की धारा 3 को लागू नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसा करने से ट्रकों का भाड़ा भी नियंत्रित रहता है। इसका लाभ लाखों सेब बागवानों को होगा। सेब की फसल के अलावा सरकार की ओर से यह छूट आलू की फसल की ढुलाई पर भी लागू होगी। अगर बाहरी राज्यों के ट्रक हिमाचल में आकर यहां आलू की फसल की मंडियों के लिए ढुलाई करते हैं तो उन्हें भी गुड्स टैक्स में छूट दी जाएगी।