शिक्षकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन का मामला, HC ने सरकार को 8 सप्ताह का दिया समय

Edited By Ekta, Updated: 28 Jun, 2019 10:35 AM

issue of amendment in teachers recruitment and promotion rules

प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों से जुड़े भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने बाबत 8 सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश वी. रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ में...

शिमला (मनोहर): प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों से जुड़े भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने बाबत 8 सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश वी. रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ में राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष दायर नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि राज्य सरकार खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रक्रिया अमल में ला रही है जिस बाबत वित्त विभाग से भी जरूरी स्वीकृति ले ली गई है। न्यायालय ने अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग को आदेश जारी किए हैं कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के जिन पदों को भरने के लिए रिक्वायरमैंट भेजी है उन पदों को भरने बाबत शुरूआत से अंत तक तैयार की समयसारिणी की जानकारी न्यायालय को दे। मामले पर सुनवाई 2 सितम्बर को होगी।

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