धारा 144 लागू, 4 दिन में जमा करवाने होंगे लाइसैंसी हथियार

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Apr, 2021 11:41 PM

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उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत मंड क्षेत्र में क्रशर उद्योगों के मालवाहक वाहनों के आवागमन को लेकर उपजे विवाद के बाद अभी तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसे लेकर मंड क्षेत्र के गांव बसंतपुर में उपमंडलीय दंडाधिकारी इंदौरा द्वारा आगामी आदेशों तक धारा 144...

इंदौरा (अजीज): उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत मंड क्षेत्र में क्रशर उद्योगों के मालवाहक वाहनों के आवागमन को लेकर उपजे विवाद के बाद अभी तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसे लेकर मंड क्षेत्र के गांव बसंतपुर में उपमंडलीय दंडाधिकारी इंदौरा द्वारा आगामी आदेशों तक धारा 144 लगा दी गई है। एस.डी.एम. इंदौरा सोमिल गौतम ने बताया कि मंड क्षेत्र में 2 दिन पहले क्रशर उद्योगों के वाहनों के आवागमन को लेकर उपजे विवाद में गोली चलने की घटना घटी थी। वहीं तनाव अभी भी बरकरार है, जिसके चलते उक्त गांव में धारा 144 लगाई गई है और लोगों को आदेश दिए गए हैं कि अगले 4 दिन के भीतर अपने लाइसैंसी हथियार पुलिस थाना इंदौरा में जमा करवाएं तथा किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बता दें कि गत कई वर्षों से क्रशर उद्योगों से भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बार-बार उक्त वाहनों के आवागमन को लेकर धरना-प्रदर्शन करते हैं और बार-बार प्रशासन द्वारा क्रशर उद्योगों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन गत सरकार और मौजूदा सरकार के नुमाइंदे मात्र वोट बैंक के कारण मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लेकर क्रशर उद्योगों व जनता के बीच विवाद को हल करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल पाने में विफ ल रहे हैं। गौरतलब है कि करोड़ों रुपए से बैंकों का ऋ ण लेकर और एन.जी.टी. की सारी औपचारिकताओं पर खरा उतरने के बाद क्रशर लगाने के बावजूद सरकार क्रशर उद्योगों को नहीं चला पा रही है, जबकि उद्योग को बढ़ावा देने की बात सरकार प्राय: करती है। वहीं जनता की समस्या का भी सरकार हल नहीं ढूंढ पाई है।

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