Edited By Kuldeep, Updated: 15 Feb, 2020 10:49 PM
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा बलजीत की अदालत ने 4 वर्ष पहले दर्ज हुए अवैध शराब के एक मामले में निर्णय सुनाया है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 6 माह साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
इंदौरा: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा बलजीत की अदालत ने 4 वर्ष पहले दर्ज हुए अवैध शराब के एक मामले में निर्णय सुनाया है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 6 माह साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोग के संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अनीश ठाकुर ने बताया कि 12 अक्तूबर, 2015 में पुलिस थाना इंदौरा के अतिरिक्त थाना प्रभारी चैन सिंह ठाकुर अपनी पुलिस टीम सहित गश्त पर थे। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रजनीश उर्फ नानकू पुत्र चमन लाल निवासी गांव बाईं अटारियां तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा इंदौरा के गांव राजा खासा में एक दुकान करता है और अपनी दुकान पर शराब का अवैध कारोबार करता है, जिस पर पुलिस ने वहां दबिश दी और उसकी दुकान से 7 बोतलें देसी शराब संतरा की बरामद की गईं। जिस कारण उस पर हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया गया। न्यायालय में सुनवाई हेतु 31 दिसम्बर 2015 को मामला पेश किया गया, जिसमें वादी पक्ष की तरफ से 6 गवाह माननीय न्यायालय में पेश किए गए। माननीय अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया व उक्त सजा सुनाई।