हिमाचल में नए बिजली मीटर की बढ़ाई गई दरों पर लगी रोक

Edited By Vijay, Updated: 27 Nov, 2020 09:40 PM

increased rates ban on new electricity meter in himachal

हिमाचल में बिजली के नए मीटर लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड ने नए बिजली मीटर की सिक्योरिटी राशि बढ़ाने संबंधी आदेशों पर जनहित में रोक लगा दी है। फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं को पहले की दरों पर...

शिमला (राजेश): हिमाचल में बिजली के नए मीटर लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड ने नए बिजली मीटर की सिक्योरिटी राशि बढ़ाने संबंधी आदेशों पर जनहित में रोक लगा दी है। फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं को पहले की दरों पर ही बिजली मीटर की सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। बिजली बोर्ड अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानियों को समझते हुए और इस बारे में संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पुनर्विचार संबंधी याचिका बोर्ड ने दायर की थी, जिसका निर्णय आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दे दिया है। उच्च न्यायालय ने बोर्ड की इस याचिका पर हिमाचल विद्युत नियामक आयोग को पुनर्विचार करने संबंधी आदेश सुनाए हैं।

अब ली जाएगी पुरानी निर्धारित सिक्योरिटी राशि : सुखराम

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम ने बताया कि राज्य में बिजली का मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से अब पुरानी ही निर्धारित सिक्योरिटी राशि ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि बिजली का मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से ली जाने वाली सिक्योरिटी राशि जो बढ़ गई थी उसे माननीय कोर्ट द्वारा सरकार के आग्रह पर स्थगित कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मामले की पुन: समीक्षा की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

नए बिजली कनैक्शन पर 3 गुना बढ़ा दी थी सिक्योरिटी फीस

अक्तूबर माह में कोरोना संकट के बीच प्रदेश में नया बिजली कनैक्शन लगाना 3 से 4 गुना महंगा कर दिया गया था। बिजली बोर्ड ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक कनैक्शनों पर एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट में भारी बढ़ौतरी कर दी है। घरेलू बिजली कनैक्शन के लिए 360 रुपए प्रति किलोवाट की जगह 1158 रुपए कर दिए थे, वहीं औद्योगिक इकाइयों के कनैक्शन की प्रति केवीए एक हजार से बढ़ाकर 4882 रुपए कर दी थी। इसके अतिरिक्त लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रति केवीए के 500 की जगह 2047 से 2221 रुपए तक कर दिए थे। बिजली बोर्ड ने निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्थायी बिजली मीटरों की दरों में सबसे अधिक बढ़ौतरी की है, वहीं स्ट्रीट लाइट कनैक्शन के लिए प्रति केवीए 500 रुपए लगते थे। उसकी भी 3525 रुपए तक फीस बढ़ा दी थी लेकिन अब नई सिक्योरिटी फीस पर रोक लगा दी गई है। नियामक आयोग इस पर जल्द विचार-विमर्श कर दरें लागू करेगा।

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