जदरांगल में युवक व बदवाड़ा में महिला ने जहर निगला, मौत

Edited By kirti, Updated: 03 Jul, 2018 01:49 PM

in jadarangal a young man and a woman in badwada swallowed poison

जदरांगल ग्राम पंचायत के घिरथौली गांव में युवक की जहरीली वस्तु खाने से मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में मृतक के पिता भगवान दास ने बताया कि सोमवार को वह अपने खेतों में काम करने गए थे। इसी...

धर्मशाला/फतेहपुर : जदरांगल ग्राम पंचायत के घिरथौली गांव में युवक की जहरीली वस्तु खाने से मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में मृतक के पिता भगवान दास ने बताया कि सोमवार को वह अपने खेतों में काम करने गए थे। इसी दौरान दोपहर को उन्हें पड़ोसियों के माध्यम से सूचना मिली कि मुनीष घर पर उल्टियां कर रहा है। दोपहर करीब डेढ़ बजे घर आए, तो उन्होंने देखा कि मुनीष (29) बेहोशी की हालत में पड़ा है। मृतक के परिजन पहले युवक को पी.एच.सी. बड़ोई ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे टांडा अस्पताल रैफर कर दिया। परिजनों के मुताबिक टांडा अस्पताल के आई.सी.यू. में कुछ देर बाद ही चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। 


उधर, पुलिस थाना प्रभारी धर्मशाला सुनील राणा ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज करके छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकता है। इसके अलावा उपमंडल फ तेहपुर के अंतर्गत पुलिस थाना फ तेहपुर के गांव बदवाड़ा की 32 वर्षीय महिला ने देर रात जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी अनुसार 32 वर्षीय महिला रेखा देवी पत्नी चमन लाल निवासी बदवाड़ा ने देर रात जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर परिजन तुरंत महिला को सिविल अस्पताल फ तेहपुर ले आए, जहां उसकी मौत हो गई। 


अस्पताल टीम ने तुरंत फ तेहपुर पुलिस को सूचित किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेज दिया। वहीं ससुराल पक्ष व मायके पक्ष के बयान दर्जकर धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पीछे पति व 2 बच्चे छोड़ गई है। थाना प्रभारी फ तेहपुर सुरेश शर्मा का कहना है कि पुलिस ने मृतका के ससुराल व मायके पक्ष के बयान लिए हैं, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की प्रताडऩा की बात नहीं कही है। पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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