10 हजार के चैक को बना दिया 10 लाख, अब जाएगा जेल

Edited By kirti, Updated: 10 Aug, 2018 01:11 PM

in a cheque fraud case accused was sentenced to one year

दस हजार रुपए के चैक से छेड़छाड़ कर उसे दस लाख रुपए का बनाने पर हमीरपुर कोर्ट ने दोषी को एक साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट में कुल 12 गवाह पेश हुए।

हमीरपुर (अरविंदर)- दस हजार रुपए के चैक से छेड़छाड़ कर उसे दस लाख रुपए का बनाने पर हमीरपुर कोर्ट ने दोषी को एक साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट में कुल 12 गवाह पेश हुए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभय मंडयाल की अदालत ने हमीरपुर के बृजनगर निवासी अजय कुमार पुत्र सुरेश कुमार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के आदेश भी दिए हैं। 

 

2012 का मामला 
जिला उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि भोटा निवासी अश्वनी कुमार ने 17 फरवरी 2012 को हमीरपुर थाना में शिकायत दी थी। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2005-06 में इसने नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर पांच बृजनगर निवासी अजय कुमार को 10-10 हजार रुपए के चार चैक दिए थे। वर्ष 2011 में अजय कुमार ने एक चैक पर छेड़छाड़ कर उसे 10 लाख रुपए लिख दिए और बैंक में लगा दिया। जिसके चलते बैंक में पर्याप्त बैलेंस न होने के चलते चैक बाउंस हो गया। इस पर अजय कुमार ने न्यायालय में चैक बाउंस होने का केस दर्ज करवा दिया।

 

फ्रॉड का पता चलने पर की शिकायत
बता दें कि इस सारे मामले पर अश्वनी कुमार को जब कोर्ट से नोटिस मिला तो पता चला कि 10 हजार रुपए के चैक को 10 लाख रुपए का बना दिया गया है। इस पर अश्वनी कुमार ने हमीरपुर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने अजय कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इस मामले की तफ्तीश एएसआई घमंडा राम ने की। जबकि मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने की है। 

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