प्राइवेट बस ऑप्रेटरों के लिए जरूरी खबर, अब सिर्फ इतना ही मिलेगा Extra Route

Edited By Ekta, Updated: 03 Nov, 2019 12:06 PM

important news for private bus operators

प्राइवेट बस आप्रेटरों के लिए जरूरी खबर है। अब प्राइवेट बसों को सिर्फ 24 किलोमीटर ही एक्सट्रा रूट परमिट मिलेगा। इसके अलावा किसी भी आप्रेटर्स को अतिरिक्त रूट नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय शनिवार को आरटीओ कार्यालय में आयोजित हुए आर.टी.ए. की बैठक में लिए...

शिमला (राजेश): प्राइवेट बस आप्रेटरों के लिए जरूरी खबर है। अब प्राइवेट बसों को सिर्फ 24 किलोमीटर ही एक्सट्रा रूट परमिट मिलेगा। इसके अलावा किसी भी आप्रेटर्स को अतिरिक्त रूट नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय शनिवार को आरटीओ कार्यालय में आयोजित हुए आर.टी.ए. की बैठक में लिए गए हैं। बैठक में कई मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। बैठक देर शाम तक जारी रही। आर.टी.ए. की बैठक में एक्सट्रा रूट परमिट के मामला उठाए, जिस पर परिवहन निदेशक ने कड़ा रुख अपनाया। बीते जनवरी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शिमला में हुई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रूट परमिट देने पर धांधली के आरोप लगे थे। 

परिवहन विभाग ने अपने चहेते आप्रेटर्स को 50 से 80 किलोमीटर तक बढ़ाकर रूट परमिट दिए। आरोप है कि कुछ चहेते निजी बस आप्रेटरों को मोटर व्हीकल अधिनियम की उल्लंघना करते हुए बाहर के रूट परमिट दिए गए हैं, जबकि नियमों के तहत मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 80(3) में प्रावधान है कि रूट परमिट को 24 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, जबकि शिमला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में 80 किलोमीटर तक रूट परमिट में बढ़ौतरी की गई है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। हिमाचल परिवहन निदेशक जे.एम. पठानिया का कहना है कि अभी तक आर.टी.ए. की बैठक में पुराने नियमों के अनुसार निर्णय लिए जा रहे थे। अब ऐसे सभी निर्णयों को रद्द कर दिया है और एक्ट में जो नियम हैं, उन्हें लागू किया है। 

जुलाई 2018 व जनवरी 2019 की बैठक में लिए गलत निर्णय भी किए रद्द

बैठक के दौरान जुलाई 2018 व जनवरी 2019 की बैठक में लिए गए गलत निर्णयों को भी रद्द किया गया, वहीं इन दोनों बैठकों में गलत तरीके से जारी किए रूटों को सही करने की प्रोसैस शुरू करने की बात की गई। विभाग बैठकों में लिए गए गलत निर्णयों पर गहनता से जांच करेगा और उन्हें सही भी करेगा। इसकी प्रोसैस भी विभाग ने शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पहले हुईं दोनों बैठकों में नियमों से बाहर जाकर चहेते बस आप्रेटरों को रूट परमिट दिए गए थे।

शिमला में नहीं दिए जा सकते हैं नए रूट परमिट 

शिमला शहर में नए रूट परमिट देने पर कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। बसों की अधिकता होने के चलते इस तरह का निर्णय कोर्ट ने दिया था। ऐसे में शहर में पिछले काफी वर्षों से रूट परमिट देने पर रोक लगी है। जिला में जो रूट दिए गए हैं, उन्हीं के तहत निजी बसों का संचालन हो रहा है।

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