Edited By Vijay, Updated: 15 Jan, 2020 11:30 PM
हिमाचल सरकार ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ बड़ी करवाई की है। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने आईजी जहूर जैदी को सस्पैंड कर दिया है। अदालत के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पैंड करने का निर्णय लिया है।
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल सरकार ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ बड़ी करवाई की है। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने आईजी जहूर जैदी को सस्पैंड कर दिया है। अदालत के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पैंड करने का निर्णय लिया है। गौर हो कि गुडिय़ा केस से जुड़े पुलिस लॉकअप हत्याकांड मामले में बीते बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कमांडैंट थर्ड आईआरबी सौम्या साम्बशिवन की भी गवाही हुई। उन्होंने आईजी जैदी के खिलाफ एक एप्लीकेशन भी अदालत में दी थी, जिस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी किया है।
सौम्या साम्बशिवन ने दिया था यह बयान
नोटिस के जरिए मामले को देखने और आईजी जहूर जैदी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आईपीएस अधिकारी सौम्या साम्बशिवन ने एप्लीकेशन दायर करते हुए कहा था कि आईजी जैदी ने पक्ष में गवाही देने के लिए उन पर दवाब बनाया और उन्हें मानसिक दबाव झेलना पड़ा, ऐसे में मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने काननू के मुताबिक एक्शन लेने के लिए कहा है। वहीं गुडिय़ा के परिजनों ने भी आईजी जैदी पर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर सरकार पर भी दबाब बनने लगा था।
ये है मामला
प्रदेश में सामने आए गुडिय़ा केस की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। जांच के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से उसकी मौत हुई। कस्टोडियल डैथ से जुड़े इसी मामले में आईपीएस अधिकारी सौम्या ने जैदी पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाने का खुलासा किया था।