अब तंग रास्ते में वाहन खड़ा हुआ तो HRTC दर्ज करवाएगा FIR

Edited By Vijay, Updated: 03 Jul, 2019 12:00 AM

if vehicle is standing in tight road then the hrtc will register fir

झंझीड़ी स्कूल बस हादसे के बाद एच.आर.टी.सी. प्रबंधन ने शिमला शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने वाले चालकों को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इन निर्देशों के अनुसार यदि शहर व ग्रामीण क्षेत्र के तंग सड़क मार्गों पर वाहन खड़ा मिलता है और...

शिमला: झंझीड़ी स्कूल बस हादसे के बाद एच.आर.टी.सी. प्रबंधन ने शिमला शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने वाले चालकों को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इन निर्देशों के अनुसार यदि शहर व ग्रामीण क्षेत्र के तंग सड़क मार्गों पर वाहन खड़ा मिलता है और वहां से बस निकालना मुश्किल हो जाती है तो चालक व निगम प्रबंधन वाहन मालिक के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाएंगे। चालकों को दिए गए नए निर्देशों के अनुसार चालकों को कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में जाते हुए यदि तंग सड़क के किनारे वाहन पार्क है और बस आगे जाने में सक्षम नहीं है तो वह बस आगे नहीं ले जाएंगे। इसमें चाहे सवारियां दवाब बनाए या फिर पीछे से आ रहे वाहन, बस आगे नहीं जाएगी। बस तब तक आगे नहीं ले जाई जाएगी जब तक पुलिस वाहन को वहां से हटाती नहीं है।

कच्ची जमीन पर भी बस नहीं उतारेंगे चालक

वहीं चालकों को पक्की सड़क के साथ कच्ची जमीन पर भी बस न उतारने के निर्देश निगम प्रबंधन ने दिए हैं। वहीं यदि चालक के साथ यदि तंग मार्ग पर वाहन पार्क करने वाला व्यक्ति उलझता है तो बस चालक उसी समय पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाएगा। निगम प्रबंधन ने झंझीड़ी में हुए स्कूल बस हादसे के बाद यह निर्णय लिए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा भी इसी कारण से हुआ है। शिमला शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से अवैध पार्किंग से सभी चालक परेशान हैं।

शहर के इन स्थानों पर सबसे अधिक परेशानी

झंझीड़ी की तरह हादसे अवैध पार्किंग की वजह से शहर के अन्य हिस्सों में भी हो सकते हैं। निगम चालकों को सबसे अधिक परेशानी लिंक रोड पर आती है। सबसे अधिक परेशानी शहर के पवाबो, पगोग, पिपली धार, न्यू शिमला सैक्टर-4, कंगनाधार, केल्टी, पगोग, दुधली, बसंत बिहार, आई.एस. कलोनी, डूमी रोड सहित अन्य लिंक मार्गों पर अवैध वाहन पार्क होने पर परेशानी आ रही है।

इतना तो वेतन नहीं जितना देना पड़ता क्लेम

शहर में एच.आर.टी.सी. चालक शहर में जगह-जगह हो रही अवैध पार्किंग से परेशान हैं। चालक  इतना तो वेतन नहीं लेते जितना उन्हें गाड़ी से टकराव के बाद गाड़ी मालिकों को क्लेम  देना पड़ता है। प्रबंधन और चालकों के अनुसार अवैध पार्किंग के कारण कई बार बसें छोटे वाहनों से लग जाती हैं, ऐसे में गाड़ी मालिक 500 रुपए के नुक्सान का 2 हजार रुपए तक ले लेते हैं। वो भी वह उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ता है, ऐसे में यदि माह में तीन से चार बार भी ऐसे टकराव हो जाएं तो पूरा वेतन तो क्लेम मेंं ही चला जाता है जबकि गलती वाहन मालिक की होती है।

कुल्लू, भुंतर व मनाली में सड़कों किनारे खड़े रहते हैं कई वाहन

कुल्लू, भुंतर, मनाली, बंजार सहित अन्य कस्बों में सड़कों के किनारे कई वाहन खड़े रहते हैं। ऐसे में सड़क पर दौड़ रहे वाहन हादसाग्रस्त हो रहे हैं। सड़कों के किनारे वाहनों को पार्क करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और ऐसे बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान काटे जाने चाहिए। इसके लिए लगातार अभियान चलना चाहिए।

ड्राइवर यूनियन ने निगम के निर्णय को सराहा

ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम प्रबंधन के इन निर्देशों का हम स्वागत करते हैं, निगम ने बहुत ही बेहतर निर्णय लिया है। यदि निगम यह निर्णय नहीं लेता तो यूनियन के ड्राइवर स्वयं ही ऐसे मार्गों पर न जाने का निर्णय ले रहे थे और ऐसे क्षेत्रों में बसें नहीं जानी थीं।    

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