ज्वालामुखी में अब अगर नहीं किया ऐसा तो लग सकता है भारी जुर्माना

Edited By prashant sharma, Updated: 06 May, 2021 04:45 PM

if not done now in jwalamukhi it may incur heavy penalty

नगर परिषद ज्वालामुखी मेें गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत अब घरों, दुकानदारों, बैंक व शिक्षण संस्थान को सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग सफाई कर्मचारियों को देना होगा।

ज्वालामुखी (पंकज शर्मा) : नगर परिषद ज्वालामुखी मेें गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत अब घरों, दुकानदारों, बैंक व शिक्षण संस्थान को सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग सफाई कर्मचारियों को देना होगा। ऐसा न करने  वालों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। नगर परिषद ने यह कदम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार उठाया है। नगर परिषद ज्वालामुखी में कई माह से घर घर व दुकानों व संस्थानों से कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है लेकिन कई लोग सारा कूड़ा इकठ्ठा ही दे देते हैं और सुराणी में बने कूड़ा संयंत्र में कर्मियों को इन्हें अलग अलग करने में काफी मुश्किलें आती हैं, इस बाबत नगर परिषद द्वारा जागरूक अभियान के तहत जानकारी भी दी गई थी लेकिन अभी भी लोग सारा कूड़ा इकठ्ठा ही देते हैं। 
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नगर परिषद ज्वालामुखी कार्यकारी अधिकारी हितेश कुमार ने चेतावनी दी कि यदि व्यापारियों और घर से सफाई कर्मचारियों को गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं देते तो कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी दूसरी जगह पर कूड़ा फेंका तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद ने साफ कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार कूड़ा कचरा अलग-अलग रूप से देना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और जुर्माना किया जाएगा। नियमों के अनुसार लोगों को पांच सौ से लेकर 2500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसलिए सभी नगर परिषद का सहयोग करें और नियमों का पालन करते हुए कूड़ा कचरा सूखा व गीला अलग अलग दें अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है।
 

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