Edited By Vijay, Updated: 22 Sep, 2019 11:27 AM
घूमने का शौक रखने वालों को अब होटलों में 1 हजार रुपए तक के कमरे पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी तक जहां 1 हजार रुपए के कमरे के लिए पर्यटकों को जीएसटी देना पड़ रहा था अब उसमें बदलाव के बाद यह बड़ी राहत पर्यटकों को मिली है। सरकार ने जीएसटी की...
शिमला (तिलक राज): घूमने का शौक रखने वालों को अब होटलों में 1 हजार रुपए तक के कमरे पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी तक जहां 1 हजार रुपए के कमरे के लिए पर्यटकों को जीएसटी देना पड़ रहा था अब उसमें बदलाव के बाद यह बड़ी राहत पर्यटकों को मिली है। सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है, जिसकी वजह से यह संभव हो पाया है। सरकार के इस फैसले का शिमला होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ने भी आभार जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद का कहना है कि सरकार का फोकस इस दिशा की ओर है कि टूरिस्ट लोकल डैस्टिनेशन को ज्यादा तरजीह दे और विदेशों का रुख कम करे, जिसे देखते हुए जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती सरकार की ओर से की गई है।
कॉर्पोरेट टैक्स में की गई कटौती ऐतिहासिक फैसला
उन्होंने बताया कि अब जब दरों में कटौती की गई है तो जिस होटल के कमरे की कीमत 1 हजार है वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 1 हजार से ऊपर 7500 तक के कमरे पर भी 12 फीसदी ही टैक्स लगेगा जोकि पहले 18 फीसदी तक था। इसी तरह से 7501 से ऊपर के लिए भी टैक्स जोकि पहले 28 फीसदी था अब वह घटकर मात्र 18 फीसदी ही रह गया है। उन्होंने बताया कि यह कटौती न केवल होटलों के कमरों की दरों पर बल्कि आऊटडोर खान-पान पर भी की गई है, जिसे 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में की गई कटौती एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और यह भारतीय उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगी।
एसोसिएशन ने इनका भी जताया आभार
एसोसिएशन ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, प्रधान सचिव पर्यटन संजय कुंडू का भी आभार जताया, जिन्होंने पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के हित की रक्षा के लिए हिमाचल की आवाज को उठाया और उस पर यह अहम फैसला केंद्र सरकार ने लिया।
पयर्टन से जुड़े क्षेत्रों में होगा डबल ग्रोथ का विकास
संजय सूद ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती और होटल के कमरों पर जीएसटी में कटौती बड़े पैमाने पर पर्वतीय राज्यों और इन क्षेत्रों की छोटी कंपनियों के लिए जहां बड़े पैमाने पर पर्यटन संचालित हैं, उनको लाभ देगी। इसके साथ ही पयर्टन से जुड़े क्षेत्र जैसे रेस्तरां, खान-पान, टैक्सी, घरेलू पर्यटन, टूअर सेवाओं और अनौपचारिक पर्यटन सेवाओं में अकेले घरेलू पर्यटन में वृद्धि के कारण डबल ग्रोथ का विकास होगा। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स छूट/प्रोत्साहन के बिना अब 22 फीसदी है और अधिभार/उपकर सहित यह 25.17 फीसदी होगा जबकि पहले प्रभावी कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से ऊपर और कुछ मामलों में 33-38 फीसदी से अधिक था।