धर्मपुर के एक होटल को सील करने के आदेश, 7 होटल व रेस्तरां को जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 25 Jun, 2019 05:20 PM

hotel seal in dharmapur

पर्यटन विभाग ने जिला में बिना पंजीकरण के चल रहे होटलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने धर्मपुर के एक होटल को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए विभाग ने डी.सी. सोलन से एस.डी.एम. की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का आग्रह किया है ताकि...

सोलन (नरेश पाल): पर्यटन विभाग ने जिला में बिना पंजीकरण के चल रहे होटलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने धर्मपुर के एक होटल को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए विभाग ने डी.सी. सोलन से एस.डी.एम. की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का आग्रह किया है ताकि होटल को सील करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। हैरानी की बात यह है कि पर्यटन विभाग में इस होटल का पंजीकरण ही नहीं हुआ है जबकि यह पिछले कई वर्षों से चल रहा है। ओयो व मेक माई ट्रिप के पास पंजीकरण करवाकर यह होटल चांदी कूट रहे हैं और प्रदेश के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो विभाग ने होटल का पंजीकरण करवाने के लिए नोटिस भी जारी किया था लेकिन होटल प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इससे पूर्व पर्यटन विभाग ने कुमारहट्टी में भी एक होटल को सील किया था।

पंजीकरण नहीं किया तो पहले काटा जाएगा बिजली-पानी

इसी तरह विभाग की टीम ने बिना पंजीकरण धर्मपुर क्षेत्र में चल रहे एक अन्य होटल और 3 रेस्तरां को भी जुर्माना किया है। यदि समय रहते पंजीकरण नहीं किया गया तो इनको भी सील किया जाएगा।  विभाग ने चायल में बिना पंजीकरण के चल रहे 3 होटलों को पकड़ा है। इन होटलों को 5 से 11 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। यदि पंजीकरण नहीं किया तो पहले बिजली-पानी काटा जाएगा। इसके बाद सील करने के आदेश होंगे। कंडाघाट में तो एक नामी होटल को ओवर चार्जिंग करते हुए पकड़ा गया है। इस होटल को विभाग ने 15 हजार रुपए का जुर्माना किया है। विभाग ने जिला सोलन में पिछले 5 महीने में बिना पंजीकरण के चल रहे होटलों को 1.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

क्यों नहीं किया पंजीकरण

पर्यटन विभाग विभाग में पंजीकरण करने के लिए होटल को टी.सी.पी. व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कुछ अन्य विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जिन होटलों के पास विभिन्न विभागों की एन.ओ.सी. नहीं है वे ओयो और मेक माई ट्रिप में पंजीकरण करवाकर अपना कारोबार कर रहे हैं जबकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

क्या कहते हैं उपनिदेशक पर्यटन विभाग सोलन

उपनिदेशक जिला पर्यटन विभाग सोलन विवेक चौहान ने बताया कि धर्मपुर के पास बिना पंजीकरण के चल रहे एक होटल को सील करने के आदेश दिए गए हैं जबकि धर्मपुर क्षेत्र में ही एक अन्य होटल व 3 रेस्तरां तथा चायल के 3 होटलों को जुर्माना लगाया गया है। कंडाघाट में ओवर चाॄजग करने पर एक होटल को 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन होटलों ने पंजीकरण नहीं किया तो उनका पहले बिजली-पानी काटा जाएगा फिर भी नहीं सुधरे तो होटल सील भी किए जा सकते हैं।

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