हिमाचल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से पहले सरकार कर सकती है ये बड़ा काम

Edited By Vijay, Updated: 20 Sep, 2019 04:44 PM

himachal government can amendment in new mv act

हिमाचल प्रदेश में भी सैंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जल्द लागू हो जाएगा। प्रदेश सरकार इस एक्ट को लागू करने से पहले कुछ बदलाव कर सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सैंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेशभर में...

शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश में भी सैंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जल्द लागू हो जाएगा। प्रदेश सरकार इस एक्ट को लागू करने से पहले कुछ बदलाव कर सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सैंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेशभर में जल्द लागू किया जाएगा। देश के कई राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, जिसके बाद इसमें कई खामियां सामने आई हैं, इसलिए प्रदेश सरकार एक्ट को लागू करने से पहले इसमें थोड़ा बदलाव कर सकती है।
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वहीं परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने भी अभी तक नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। उनका कहना है कि प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए नए एक्ट को लागू करना जरूरी है। सभी चीजों की परख के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
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जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नए मोटर एक्ट 2019 की नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक हिमाचल प्रदेश में पुराना यातायात कानून ही लागू रहेगा। नए एक्ट में भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल सरकार नए यातायात नियमों को लागू करने से पहले फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।
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यही वजह है कि देश के कई राज्यों में एक्ट लागू होने के बावजूद अभी हिमाचल में इसे लागू नहीं किया गया है। शिमला से यातायात विभाग को इस नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बारे में कई प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं।
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