Highcourt ने मासूम युग का कंकाल पिता को सौंपने के दिए आदेश

Edited By Vijay, Updated: 27 Sep, 2019 10:58 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने मासूम युग के कंकाल को उसके पिता को सौंपने के आदेश जारी कर दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ में यह आदेश पारित किए। इस मामले में दोषियों को सुनाई सजा-ए-मौत के पुष्टिकरण वाले मामले पर...

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने मासूम युग के कंकाल को उसके पिता को सौंपने के आदेश जारी कर दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ में यह आदेश पारित किए। इस मामले में दोषियों को सुनाई सजा-ए-मौत के पुष्टिकरण वाले मामले पर सुनवाई नए रोस्टर के मुताबिक दूसरी खंडपीठ के समक्ष होगी। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रैफरैंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है।

अदालत ने 3 दोषियों को सुनाई है फांसी की सजा

उल्लेखनीय है कि 3 दोषियों को फिरौती के लिए 4 साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितम्बर को दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था।

14 जून, 2014 को किया था मासूम युग का अपहरण

तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के 2 साल बाद अगस्त, 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांधकर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फैंक दिया था।

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