अनुबंध या स्टॉप गैप अरेंजमैंट के तहत शिक्षकों की तैनाती की संभावनाएं तलाशे वि.वि. : हाईकोर्ट

Edited By Vijay, Updated: 13 Nov, 2018 11:04 PM

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प्रदेश विश्वविद्यालय में गैस्ट टीचरों की नियुक्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत करवाने को लेकर दायर याचिका में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को सुझाव दिया कि फैकल्टी की कमी से जूझ रहे विभागों में अनुबंध अथवा स्टॉप गैप अरेंजमैंट के तहत शिक्षकों की...

शिमला: प्रदेश विश्वविद्यालय में गैस्ट टीचरों की नियुक्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत करवाने को लेकर दायर याचिका में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को सुझाव दिया कि फैकल्टी की कमी से जूझ रहे विभागों में अनुबंध अथवा स्टॉप गैप अरेंजमैंट के तहत शिक्षकों की तैनाती की संभावनाओं को तलाशे। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि संभावित नियुक्तियों में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि नियमित भर्तियां सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार की जाएंगी और उनका नियमितीकरण पर कोई अधिकार नहीं रहेगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी धर्मपाल सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किए। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्तियों में धांधलियों का आरोप लगाया है और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रार्थी ने विश्वविद्यालय में होने वाली भर्तियों को किसी निष्पक्ष एजैंसी से करवाने का आग्रह भी किया है। मामले पर सुनवाई 19 दिसम्बर को निर्धारित की गई है।

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