Highcourt ने IPH के इंजीनियर इन चीफ को पूरे रिकॉर्ड सहित किया तलब, जानिए क्यों

Edited By Vijay, Updated: 24 Apr, 2018 12:03 AM

highcourt summoned engineer in chief of iph with complete record

प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिला के देहरा में सीवरेज स्कीम के कार्यान्वित न किए जाने के मामले में आई.पी.एच. विभाग के इंजीनियर इन चीफ  को पूरे रिकॉर्ड सहित कोर्ट में तलब करने के आदेश दिए।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिला के देहरा में सीवरेज स्कीम के कार्यान्वित न किए जाने के मामले में आई.पी.एच. विभाग के इंजीनियर इन चीफ  को पूरे रिकॉर्ड सहित कोर्ट में तलब करने के आदेश दिए। प्रार्थियों के अनुसार इस स्कीम का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष, 2007 में किया था परंतु 10 वर्षों से अधिक का समय बीतने पर भी आज तक इसका काम शुरू नहीं हुआ। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आई.पी.एच. विभाग की ओर से दायर इस जनहित याचिका के जवाब का अवलोकन करने के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए।


देहरा-गोपीपुर के निवासियों ने लिखा था पत्र 
वार्ड नंबर 4 देहरा-गोपीपुर के निवासियों द्वारा हाईकोर्ट के नाम लिखे पत्र के अनुसार 11 जनवरी, 2007 को प्रदेश सरकार ने इस स्कीम हेतु 1116.65 लाख रुपए प्रदान किए थे ताकि 5322 व्यक्तियों को जन सुविधा उपलब्ध हो सके। देहरा उपमंडल हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी तहसील है जो 1868 में बनाई गई थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस तहसील के 2 विधायक हैं। फिर भी उन्हें यह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रहीं। देहरा के लिए 2007 में स्वीकृत की गई उपरोक्त राशि का कुछ पता नहीं है कि वह कहां खर्च की गई है या किसी अन्य कारणों से दूसरे स्थानों को दे दी गई है। प्रार्थियों ने मांग की है कि देहरा कस्बे के लिए सीवरेज परियोजना को शीघ्रता से कार्यान्वित करवाने में देहरा निवासियों की सहायता की जाए। मामले पर सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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