जंजैहली विवाद : हाईकोर्ट बोला-सभी प्रभावित पक्ष आपस में बैठकर सुलझाएं मामला

Edited By Vijay, Updated: 26 Apr, 2018 01:37 AM

highcourt said all affected parties sit together and resolve the problem

प्रदेश हाईकोर्ट ने जंजैहली एस.डी.एम. कार्यालय विवाद को सुलझाने के लिए सभी प्रभावित पक्षों को आपस में बैठकर मामला सुलझाने को कहा है।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने जंजैहली एस.डी.एम. कार्यालय विवाद को सुलझाने के लिए सभी प्रभावित पक्षों को आपस में बैठकर मामला सुलझाने को कहा है। कोर्ट ने इन्हें 3 मई को संयुक्त बैठक करने के आदेश दिए और इस बैठक के नतीजे से अदालत को अवगत करवाने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। इस मामले में जंजैहली में एस.डी.एम. कार्यालय खोलने की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ  जंजैहली निवासी चेतराम ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने ग्राम पंचायत थुनाग को नोटिस जारी किए थे। ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका पर ही कोर्ट ने एस.डी.एम. कार्यालय जंजैहली में खोलने की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को आपसी समझौते से इस विवाद को निपटाने को कहा। 


4 जनवरी, 2018 को रद्द की थी अधिसूचना
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 4 जनवरी, 2018 को ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका को स्वीकार करते हुए एस.डी.एम. ऑफिस जंजैहली के खुलने संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता चेतराम ठाकुर के अनुसार एस.डी.एम. ऑफिस जंजैहली लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जनहित में खोला गया था।

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