JBT के 750 पदों की भर्ती मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें खबर

Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Mar, 2018 12:23 AM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को जे.बी.टी. के 750 पदों को भरने हेतु टैट की मैरिट पर आधारित भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की इजाजत देने से इंकार कर दिया।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को जे.बी.टी. के 750 पदों को भरने हेतु टैट की मैरिट पर आधारित भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की इजाजत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब 30 अगस्त, 2017 को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जे.बी.टी. भर्ती मामले में टैट की मैरिट के आधार पर उम्मीदवारों के चयन का नियम खारिज कर दिया था तो कैसे खारिज हुए नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की इजाजत दी जा सकती है। 

कोर्ट ने खारिज किया सरकार का आवेदन 
कोर्ट ने सरकार का आवेदन खारिज करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद सरकार ने जे.बी.टी. के भर्ती एवं पद्दोन्नति नियमों में जो बदलाव लाए हैं, सरकार चाहे तो इन मौजूदा नियमों के तहत जे.बी.टी. के पदों को भरने के लिए स्वतंत्र है। नए नियमों के तहत जे.बी.टी. के 50 फीसदी पद सीधी भर्ती यानी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर व 50 फीसदी पद बैच वाइज तरीके से भरे जाने का प्रावधान बनाया गया है। 

17 अप्रैल को होगी सुनवाई
न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने जे.बी.टी. से जुड़ी याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकारते हुए इन मामलों को 17 अप्रैल को सुने जाने के आदेश पारित किए। कोर्ट द्वारा पारित इन आदेशों से पुरानी प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को कोई भी राहत नहीं मिली। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 में जे.बी.टी. के पदों को भरने हेतु टैट की मैरिट को आधार बनाया था। 

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