हाईकोर्ट ने TGT भर्ती के विज्ञापन पर लगाई रोक, सरकार से जवाब तलब

Edited By Vijay, Updated: 31 Jul, 2020 07:05 PM

highcourt prohibit the advertisement for tgt recruitment

प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणी के तहत भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने 2 मार्च,...

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणी के तहत भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने 2 मार्च, 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए।

प्रार्थी मौसमदीन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रुपए रखी गई है जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 4 लाख तक रखी गई है।

प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतया गलत है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति पाते हुए फिलहाल सर्विस सिलैक्शन कमीशन हमीरपुर के 2 मार्च, 2020 के विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसके तहत 24 श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। मामले पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

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