HRTC के सचिव और प्रबंध निदेशक को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 16 Jun, 2022 11:04 PM

highcourt notice to secretary and managing director of hrtc

निजी बसों के अंतर्राज्यीय अवैध संचालन के मुद्दे को उजागर करने वाली एक याचिका पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) के सचिव औरप्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया है।

शिमला (मनोहर): निजी बसों के अंतर्राज्यीय अवैध संचालन के मुद्दे को उजागर करने वाली एक याचिका पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) के सचिव औरप्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए राज्य के अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 22 जुलाई, 2022 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने यह आदेश हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त निगम समिति द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य के संबंधित सक्षम अधिकारी निजी बसों के अवैध संचालन की जांच करने में विफल रहे हैं, जिससे एचआरटीसी और सरकारी खजाने को भारी नुक्सान हो रहा है। 

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि राज्य में अंतर्राज्यीय निजी बसों के इस तरह के अवैध संचालन के कारण एचआरटीसी को भारी नुक्सान हो रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि अंतर्राज्यीय स्टेज कैरिज परमिट परिवहन प्राधिकरण द्वारा केवल राज्य परिवहन उपक्रम को और अन्य राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम के लिए पारस्परिक आधार पर और नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ वर्षों से अब पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के निजी संचालक जिनके पास अनुबंध कैरिज परमिट के आधार पर लग्जरी बसें हैं, वे वस्तुत: अपनी बसों को स्टेज कैरिज के रूप में चला रहे हैं, जिन्हें वे कानूनी रूप से नहीं चला सकते हैं। कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज कैरिज अंतर्राज्यीय बस को नहीं चला सकता है, तो ऐसी बसों को चलाना पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है। राज्य के सक्षम अधिकारियों ने बसों के ऐसे अवैध और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!