PTA शिक्षकों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस जारी

Edited By Vijay, Updated: 10 Jul, 2020 11:01 PM

highcourt issued notice to government

प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते दिनों पीटीए शिक्षकों को नियमित...

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते दिनों पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। याचिका में दलील दी गई है कि राज्य सरकार ने पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का जो फैसला लिया है वह सरासर गलत है।

याचिकाकर्ता के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पीटीए अध्यापकों को नियमित करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। पीटीए अध्यापकों को नियमित करना भर्ती व पदोन्नति नियमों का सरासर उल्लंघन है। मामले में पीटीए शिक्षक संघ और कुछ पीटीए शिक्षकों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। गौरतलब कि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को जारी रखने बाबत फैसला सुनाया था, जिसे आधार मानकर राज्य मंत्रिमंडल ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला ले लिया। मामले पर 6 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।

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