हाईकोर्ट ने प्रधान पद का चुनाव लड़ने पर लगाई रोक, जानिए क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2021 12:19 AM

highcourt ban contesting election to the post of head

प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत मान सब तहसील कुनिहार तहसील अर्की जिला सोलन के प्रधान पद के उम्मीदवार गुरुदयाल सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत के 17 जनवरी को होने वाले चुनावों...

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत मान सब तहसील कुनिहार तहसील अर्की जिला सोलन के प्रधान पद के उम्मीदवार गुरुदयाल सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत के 17 जनवरी को होने वाले चुनावों पर कोई रोक नहीं है और चुनाव तय समय पर निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से करवाए जा सकते हैं।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने ये आदेश अनिल कुमार व भवेश कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात जारी किए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि अदालत चुनाव प्रक्रिया में कोई दखल नहीं दे रही है लेकिन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक अयोग्य उम्मीदवार को चुनाव लडऩे से रोकना भी जरूरी है। मामले पर अगली सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की गई है।

प्रार्थियों के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों ने गलत ढंग से उक्त उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार कर लिया जबकि उसने अक्तूबर 2020 में ही अवैध अतिक्रमण को हटाया था। पंचायती राज कानून के अनुसार अतिक्रमण करने वाला उम्मीदवार अतिक्रमण हटाने की तिथि से 6 साल तक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि गुरुदयाल सिंह का नामांकन उसके द्वारा दिए नो एन्क्रोचमैंट एफिडेविट देने पर स्वीकार कर लिया गया।

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