स्कूलों में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त, दिए ये निर्देश

Edited By kirti, Updated: 30 Mar, 2019 11:07 AM

high court strict on traffic management in schools

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिमला शहर के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित यातायात सेवा मुहैया करवाने के आग्रह को लेकर दायर मामले में हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि अगर सेंट एडवर्ड स्कूल नगर निगम शिमला द्वारा...

शिमला : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिमला शहर के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित यातायात सेवा मुहैया करवाने के आग्रह को लेकर दायर मामले में हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि अगर सेंट एडवर्ड स्कूल नगर निगम शिमला द्वारा गठित कमेटी के सुझाव पर 10 दिन के भीतर अमल नहीं करता है तो चालू शैक्षणिक सत्र में अस्थायी तौर पर स्कूल को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है।

ये आदेश तब तक जारी रह सकते हैं, जब तक कि पर्याप्त पार्किंग स्थल का इंतजाम नहीं किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। एडवर्ड स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार गठित कमेटी के सुझावों की अनुपालना में एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने शिमला के अन्य स्कूलों जीसस एंड मेरी स्कूल नाभा, लोरेटो कॉन्वैंट तारा हाल, चैप्सलि स्कूल व लौंगवुड एवं ऑकलैंड हाऊस स्कूल को भी कमेटी द्वारा सुझाए गए पार्किंग स्थल व ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने संबंधित सुझावों को अमल में लाने को कहा है।

गौरतलब है कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए थे। नगर निगम शिमला ने कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने शिमला शहर की सड़कों के साथ लगते सभी स्कूलों का निरीक्षण किया। कमेटी ने सेंट एडवर्ड स्कूल में पार्किंग व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने बाबत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के अनुसार पार्किंग स्थान को स्कूल में पुरानी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग एवं रिसैप्शन को तोड़कर व बास्केटबाल कोर्ट के ऊपर आर.सी.सी. स्लैब डालकर बढ़ाया जा सकता है।

पार्किंग के लिए प्रवेश व निकासी गेट रखने का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। पुराने ढांचे में गैराज व टीचर्स गेट के साथ अन्य आवास को भी हटाने की आवश्यकता है। इस स्थल को गाडिय़ों के प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 सदस्यों की कमेटी ने सुझाया है कि ट्रैफिक के सुचारू प्रबंधन बाबत स्कूल का कर्मचारी सुबह व दोपहर सड़क पर नियुक्त किया जाए। इसके अलावा स्कूल द्वारा अपनी इलैक्ट्रिक ट्रैवलर बसों को चलाने का भी सुझाव दिया गया है ताकि उन्हें निजी टैक्सी आप्रेटर्स पर निर्भर न रहना पड़े।

 

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