Edited By Ekta, Updated: 07 Apr, 2019 11:20 AM
प्रदेश हाईकोर्ट ने आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों की ट्रांसफर पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि कोर्ट के निर्देशों के तहत तबादला करते समय चुनाव आयोग की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की...
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों की ट्रांसफर पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि कोर्ट के निर्देशों के तहत तबादला करते समय चुनाव आयोग की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की प्रधानाचार्य राकेश कुमारी की याचिका का निपटारा करते हुए यह व्यवस्था दी।
मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने प्रार्थी की याचिका पर शिक्षा विभाग को आदेश दिए थे कि वह प्रार्थी को बिलासपुर के नजदीक किसी स्कूल में स्थानांतरित किए जाने संभावना तलाशे। जिसके पश्चात प्रार्थी ने 25 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि उसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हवां जिला बिलासपुर में स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि वहां के प्रधानाचार्य अपनी इच्छा से तलवाड़ा में अपनी सेवाएं देने पर राजी हो गए हैं।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी की आपसी सहमति से तबादला का आग्रह कंसीडर कर लिया गया है परंतु आचार संहिता के कारण तबादला आदेश जारी करने से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी ली जानी बाकी है। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर जरूरी आदेश जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तबादला आदेश कोर्ट के आदेशों के तहत किए जाने हैं, अत: चुनाव आयोग की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।