यहां फोरलेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर अपनाए गए दोहरे मापदंड!

Edited By Punjab Kesari, Updated: 04 Dec, 2017 04:15 PM

here forelain construction for land acquisition on adopted double standard

फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि एन.एच.ए.आई. के तहसीलदार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई बिलासपुर के जनसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ने पुष्टि की है कि फोरलेन के लिए कहीं 39...

बिलासपुर: फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि एन.एच.ए.आई. के तहसीलदार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई बिलासपुर के जनसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ने पुष्टि की है कि फोरलेन के लिए कहीं 39 मीटर तो कहीं 45 मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है लेकिन प्रस्तावित टोल प्लाजा के पास ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया गया है। 


भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई के पास सड़क के लिए 2 प्लान हैं, एक में कर्मकान दर्ज है व दूसरे में किसी भी खसरा नंबर का कोई कर्मकान दर्ज नहीं है लेकिन इन दोनों प्लानों में सड़क चौड़ाई बारे कोई लिखित पुष्टि नहीं की है जबकि 1960 के दशक में बने शिमला-धर्मशाला एन.एच. में अर्जित जमीन की चौड़ाई इंतकाल नंबर 66 में दर्ज है। इसकी चौड़ाई 13 कर्मकान दर्ज है लेकिन कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। 


शर्मा ने कहा कि यदि भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई का कार्यालय सही है तो तहसीलदार को इस मुद्दे पर लिखित पुष्टि कर फोरलेन की सैंटर लाइन को फिक्स करके इसके दाएं-बाएं की चौड़ाई दर्शानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने समिति को पूरे प्लान से अवगत करवाने की मांग की है। उधर, एन.एच.ए.आई. के तहसीलदार अजीत कुमार का कहना है कि फोरलेन के लिए जो जमीन अधिगृहीत की गई है, वह एन.एच.ए.आई. द्वारा दिए गए लैंड एक्यूजीशन प्लान के तहत ही की गई है।

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