Edited By Vijay, Updated: 04 Jan, 2020 05:15 PM
औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में आए दिन उद्योगपतियों और आमजन को भारी वाहनों की आवाजाही के चलते लग रहे जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एनएच-105 पर शाम साढ़े 5 बजे से 8 बजे तक नालागढ़ से बद्दी टोल बैरियर तक भारी वाहनों की एक तरफा आवाजाही पर...
नालागढ़ (आदित्य): औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में आए दिन उद्योगपतियों और आमजन को भारी वाहनों की आवाजाही के चलते लग रहे जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एनएच-105 पर शाम साढ़े 5 बजे से 8 बजे तक नालागढ़ से बद्दी टोल बैरियर तक भारी वाहनों की एक तरफा आवाजाही पर आने वाली 10 तारीख को प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के चलते शनिवार को नालागढ़ चौक पर ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज रमेश कुमार ने ट्रक ड्राइवरों को पैम्फलेट के जरिए जागरूक करते हुए बताया कि जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं।
इन वाहनों पर लागू नहीं होंगे ये आदेश
उन्होंने बताया कि निर्धारित रूट पर चलने वाली बसें, आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन और कानून व्यवस्था की स्थिति उपयोग होने वाले वाहनों पर ये आदेश लागू नही होंगे। उन्होंने कहा कि ये आदेश 10 जनवरी से पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे। इस दौरान अगर कोई भारी वाहन का चालक आदेशों की अवेहलना करता हुआ पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा।