पौंग डैम विस्थापितों के लिए भूमि आबंटन मामले पर सुनवाई टली

Edited By Ekta, Updated: 21 Mar, 2019 09:02 AM

hearing on land allotment case for pong dam displaced

पौंग डैम के विस्थापितों को वैकल्पिक भूमि आबंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रही है। जबकि राजस्थान सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान में ही 2228...

 

शिमला (मनोहर): पौंग डैम के विस्थापितों को वैकल्पिक भूमि आबंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रही है। जबकि राजस्थान सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान में ही 2228 मुरब्बा जमीन पोंग डैम विस्थापितों को 28 फरवरी, 2019 तक आबंटित कर दी गई है। इसके अलावा 273 मुरब्बा जमीन पौंग डैम के विस्थापितों को देश में आचार संहिता की चलते आबंटन करने से रोका गया है। 

राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट यह आश्वासन दिलाया गया कि आचार संहिता के खत्म होने के तुरंत बाद ही लॉटरी सिस्टम से भूमि का आबंटन कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया गया कि जिन भी विस्थापितों को भूमि का आबंटन किया गया है उसका पूर्ण विवरण मुरब्बा सहित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा आबंटित की गई जमीन के लिए रास्ते के प्रावधान बावत न्यायालय को स्पष्ट किया जाएगा ताकि आबंटित की गई भूमि के लिए विस्थापितों को भूमि तक पहुंचने की सुविधा हो सके। मामले पर सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गई है।

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