युग हत्याकांड में सजा-ए-मौत के पुष्टिकरण पर टली सुनवाई

Edited By Ekta, Updated: 19 Mar, 2019 11:46 AM

hearing on confirmation of sentence e death in yug massacre

प्रदेश हाईकोर्ट में बहुचर्चित युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई सजा-ए-मौत की सजा के पुष्टिकरण वाले मामले पर सुनवाई 20 मई के लिए टल गई है। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रैफ्रैंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने...

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में बहुचर्चित युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई सजा-ए-मौत की सजा के पुष्टिकरण वाले मामले पर सुनवाई 20 मई के लिए टल गई है। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रैफ्रैंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। इनकी अपील पर भी सुनवाई 20 मई को होगी। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ उक्त अपील व रैफ्रैंस पर सुनवाई कर अपना फैसला देगी। 

उल्लेखनीय है कि 3 दोषियों को फिरौती के लिए 4 साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितम्बर को दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था। तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के 2 साल बाद अगस्त, 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फैंक दिया था।
 

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