अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई टली

Edited By Vijay, Updated: 23 May, 2018 08:42 PM

hearing deferes of sexual harassment case against actor jitendra

प्रदेश हाईकोर्ट में मशहूर सिने अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज करने संबंधी मामले पर सुनवाई 4 जुलाई के लिए टल गई। कोर्ट ने इस मामले की आगामी जांच करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट में मशहूर सिने अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज करने संबंधी मामले पर सुनवाई 4 जुलाई के लिए टल गई। कोर्ट ने इस मामले की आगामी जांच करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अभिनेता जितेंद्र की ओर से प्राथमिकी को रद्द करने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार गत 16 फरवरी को महिला पुलिस थाना शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्रार्थी अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफ.आई.आर. में प्रार्थी अभिनेता की चचेरी बहन ने 47 साल पहले घटी घटना को लेकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।


ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज की गई प्राथमिकी
प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर इस प्राथमिकी को रद्द करने की गुहार लगाई है। प्रार्थी की ओर से यह दलील दी गई है कि यह प्राथमिकी उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज की गई है। कथित घटना के 47 वर्ष बाद दर्ज इस प्राथमिकी में देरी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी ने कहा है कि एफ.आई.आर. में न तो शिमला में की गई फिल्म की शूटिंग के नाम का व होटल का उल्लेख किया गया है। 2 सह अभिनेताओं के नाम भी प्राथमिकी में नहीं लिखे गए हैं। प्रार्थी के अनुसार उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। इस कारण प्रार्थी ने यह एफ.आई.आर. रद्द करने की गुहार लगाई है।

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