HC ने सुनाया अहम फैसला, विकलांग अब 58 नहीं 60 की उम्र में होंगे रिटायर्ड

Edited By Ekta, Updated: 07 Dec, 2018 11:21 AM

hc verdict

प्रदेश हाईकोर्ट ने 75 प्रतिशत सुनने में विकलांग सहायक अभियंता को 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया है। आई.पी.एच. विभाग ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने...

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने 75 प्रतिशत सुनने में विकलांग सहायक अभियंता को 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया है। आई.पी.एच. विभाग ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसी भी तरह के शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों में भेदभावपूर्ण नीति अपनाकर उनकी रिटायरमैंट आयु निर्धारित नहीं कर सकती।

सरकार का कहना था कि 29 मार्च, 2013 को जारी सरकारी ज्ञापन के अनुसार केवल नेत्रहीन कर्मचारियों की आयु सीमा 58 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य विकलांगों के लिए सरकार ने रिटायरमैंट उम्र 58 वर्ष ही रखी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के 29 मार्च 2013 को जारी कार्यालय ज्ञापन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर भेदभावपूर्ण माना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विकलांगों की एक अपनी श्रेणी है।

















 

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