वन भूमि पर किए अतिक्रमण पर HC सख्त, DC कांगड़ा से तलब की स्टेटस रिपोर्ट

Edited By Vijay, Updated: 28 May, 2019 11:30 PM

hc strict on encroachment on forest land

प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा के जिलाधीश को आदेश दिए कि वह धौलाधार की पहाडिय़ों पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल त्रियुंड में वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों का निरीक्षण कर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा के जिलाधीश को आदेश दिए कि वह धौलाधार की पहाडिय़ों पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल त्रियुंड में वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों का निरीक्षण कर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने डी.सी. कांगड़ा को त्रियुंड क्षेत्र में वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि अगर अवैध कब्जों के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ  भी कार्रवाई की जाए।

त्रियुंड में 25 दुकानें व 6 गैस्ट हाऊस अवैध

प्रार्थी नरेश कुमार के अनुसार त्रियुंड में 25 दुकानें व 6 गैस्ट हाऊस अवैध हैं, जिनका निर्माण वन भूमि पर किया गया है। बहुत से टैंट भी वन भूमि पर नाजायज कब्जा करके बना रखे हैं। इन गैस्ट हाऊस, दुकानों और टैंट वालों द्वारा उक्त क्षेत्र में गंदगी फैलाई जा रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुक्सान पहुंच रहा है। याचिकाकत्र्ता ने क्षेत्र से जुड़े कुछ फोटोग्राफ  भी याचिका में लगाए हैं, जिनका अवलोकन करने पर कोर्ट संबंधित विभागों के लापरवाह कर्मियों के क्रियाकलापों पर अफसोस जताया और दोषियों के खिलाफ  कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। मामले पर सुनवाई 24 जून को होगी।

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