केंदूवाला डंपिंग साइट में कूड़ा फैंकने पर HC की रोक, संबंधित विभागों से तलब Report

Edited By Vijay, Updated: 10 Oct, 2018 07:41 PM

hc prevent the garbage throw on kenduwala dumping site

नगर परिषद बद्दी द्वारा कूड़ा-कचरा डंप करने के लिए केंदूवाला में बनाई गई डंपिंग साइट पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए वहां पर 24 अक्तूबर तक कूड़ा न फैंकने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

मानपुरा: नगर परिषद बद्दी द्वारा कूड़ा-कचरा डंप करने के लिए केंदूवाला में बनाई गई डंपिंग साइट पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए वहां पर 24 अक्तूबर तक कूड़ा न फैंकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके चलते नगर परिषद बद्दी समेत पूरा क्षेत्र कचरे का घर बनकर रह गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की भूमि व आसपास के क्षेत्र में कूड़ा-कचरा फैंकने पर रोक लगाते हुए 24 अक्तूबर को संबंधित विभागों से रिपोर्ट भी तलब की है। बताते चलें कि नप की केंदूवाला डंपिंग साइट पर बद्दी शहर का सारा कूड़ा-कचरा फैंका जाता है।

गुज्जर समुदाय ने लंबे समय से कर रखा था विरोध
साइट के समीप कुछ ही गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने डंपिंग साइट का विरोध लंबे समय से कर रखा है। समुदाय के अलावा स्थानीय लोग भी यहां कूड़ा-कचरा फैंकने का विरोध कर चुके हैं। प्रभावित परिवारों व स्थानीय लोगों का कहना है कि इस डंपिंग साइट पर अवैज्ञानिक तरीके से कूड़े-कचरे का निष्पादन किया जाता है जिसके चलते यहां पर दुर्गंध पैदा हो रही है। इस संबंध में सुलेमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

नहीं किया कोई इंतजाम
पिछले काफी समय से केंदूवाला डंपिंग साइट में कूड़ा फैंकने को लेकर संबंधित विभागों व लोगों में विवाद चला हुआ है। लगभग डेढ़ माह पहले भी लोगों ने कूड़े से फैल रही गंदगी के विरोध में विभाग से इच्छामृत्यु की मांग की थी परंतु संबंधित विभागों ने मात्र कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। फोगिंग व सफाई के नाम पर झूठे आश्वासन देकर यहां दोबारा कूड़ा फैंकना शुरू कर दिया था।

...तो विभागों के कार्यालय के बाहर लगेंगे कूड़े के ढेर
वरिष्ठ नागरिक सोसायटी के अध्यक्ष एस.पी. गुप्ता, साई मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गर्ग व व्यापार मंडल बद्दी के अध्यक्ष प्रवीण कौशल समेत अनेक लोगों का कहना है कि यह सारी समस्या प्रदूषण विभाग, बी.बी.एन.डी.ए. व नगर परिषद की दूरदर्शिता की कमी की वजह से हुई है। इन कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी चंडीगढ़ या पंचकूला में रहते हैं। उन्हें आम आदमी की समस्या से क्या लेना-देना। अगर विभाग ने जल्द लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठाया तो इन विभागों के कार्यालय के बाहर कूड़े के ढेर लगाए जाएंगे।

क्या कहते हैं अधिकारी
प्रदूषण विभाग के अधिशासी अभियंता अविनाश शारदा ने बताया कि कोर्ट के आदेश विभाग को मिले हैं। डंपिंग साइट में 24 अक्तूबर तक कूड़ा न फैंकने और इस बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं नगर परिषद बद्दी के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद डंपिंग साइट पर कूड़ा नहीं फैंका जाएगा और विभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इन आदेशों के बाद बद्दी के कूड़े-कचरे से निपटने की समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि पहले भी विवाद हुआ था तो डंपिंग साइट पर कचरा न फैंकने की स्थिति में पूरा शहर कूड़े के ढेर में तबदील हो गया था। नप के सामने यह एक बड़ी समस्या है जिसका कोई न कोई समाधान किया जाएगा।

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