Edited By Vijay, Updated: 05 May, 2018 11:03 PM
प्रदेश उच्च न्यायालय ने सैहब सोसायटी के कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि वे तुरंत काम पर लौट आएं। अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं तो नगर निगम को उनकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त करने और नए लोगों को काम पर रखने के आदेश जारी किए हैं।
शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने सैहब सोसायटी के कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि वे तुरंत काम पर लौट आएं। अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं तो नगर निगम को उनकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त करने और नए लोगों को काम पर रखने के आदेश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया कि अगर सैहब सोसायटी का कोई भी कर्मचारी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा। जिलाधीश शिमला, पुलिस अधीक्षक शिमला व नगर आयुक्त शिमला को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों की अनुपालना न करने पर गिरफ्तार करे पुलिस
न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक शिमला को आदेश दिए हैं कि अगर सैहब सोसायटी के कार्यकर्ता कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने में किसी भी तरह की अड़चन पैदा करते हैं तो उन्हें यह छूट होगी कि वह इन लोगों के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करें और उन्हें गिरफ्तार करें। जिलाधीश शिमला, पुलिस अधीक्षक शिमला, नगर आयुक्त शिमला तथा सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वे कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में कोर्ट के समक्ष 7 मई तक अपना शपथ पत्र दाखिल करें। मामले पर सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई है।
सोमवार को अपना पक्ष रखने के बाद खत्म करेंगे हड़ताल : जसवंत
हाईकोर्ट के सैहब सोसायटी कर्मचारियों हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के आदेशों के बाद सैहब सोसायटी ने सोमवार को अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखने का फैसला लिया है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सोसायटी के अध्यक्ष जसवंत सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेशों की प्रति हमें मिल चुकी है, ऐसे में सोसायटी कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखेगी इसके बाद ही हड़ताल खत्म होगी। सोसायटी ने मामले पर कानूनी राय लेने के बाद यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि एम.सी. के लिखित पत्र का जवाब तैयार कर लिया गया है, सोमवार सुबह तक इसे प्रशासन को भेज दिया जाएगा।