Edited By Ekta, Updated: 07 Sep, 2018 09:28 AM
हाईकोर्ट के आदेशों पर पार्वती घाटी में अब 55 होटलों, गैस्ट हाऊसों, रेस्तरां और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर यह कार्रवाई होगी। इसके लिए 3 टीमों का गठन किया जाएगा। उसके बाद दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया को...
कुल्लू: हाईकोर्ट के आदेशों पर पार्वती घाटी में अब 55 होटलों, गैस्ट हाऊसों, रेस्तरां और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर यह कार्रवाई होगी। इसके लिए 3 टीमों का गठन किया जाएगा। उसके बाद दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया को निपटाया जाएगा। बता दें कि करीब 63 होटल, रेस्तरां, गैस्ट हाऊस और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करके हाईकोर्ट को भेजी गई थी। इनमें से आधा दर्जन से अधिक ने अपने दस्तावेज पूरे कर दिए हैं। अब बचे हुए इन होटलों व अन्य भवनों को सील करने के आदेश हुए हैं।
इन भवनों को सील करने के आदेशों से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कई अभी भी दस्तावेजों को तैयार करने में लगे हुए हैं। इस कार्रवाई की जद में कसोल, रशोल, सुमा रोपा, कटागला, छलाल, मणिकर्ण, तोष व पुलगा सहित अन्य क्षेत्र आएंगे। हथियारों से लैस पुलिस बल की मौजूदगी में इन भवनों को सील करने की प्रक्रिया निपटाई जाएगी। गौर हो कि इनमें कुछ होटल व अन्य भवन ऐसे हैं जो वन भूमि पर हैं या अन्य सरकारी जमीन पर हैं। वहीं कई भवनों के कागजात अधूरे हैं। इससे पहले निशानदेही की प्रक्रिया को निपटाया जा चुका है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट की गई।