HC ने सुनाया फैसला, बच्ची से दुष्कर्म मामले में मिली सजा रहेगी बरकरार

Edited By Vijay, Updated: 18 May, 2018 12:11 AM

hc not changed punishment in the case of rape from girl

12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के विशेष जज शिमला द्वारा नेरवा निवासी कृष्ण उर्फ चुहिया की 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है।

शिमला: 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के विशेष जज शिमला द्वारा नेरवा निवासी कृष्ण उर्फ चुहिया की 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने पाया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित फैसला सही है, जिसमें किसी भी तरह के फेरबदल की जरूरत नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार 24 मई, 2014 को 12 साल की बच्ची स्कूल के रास्ते में थी।


सेब के बगीचे में ले जाकर किया दुष्कर्म
इस दौरान प्रार्थी ने सेब के बगीचे ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत व प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफैंस एक्ट-2012 (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विशेष जज की अदालत के समक्ष दोषी के खिलाफ अभियोग साबित करने के लिए 27 गवाह पेश किए गए थे और 27 अक्तूबर, 2016 को विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने अभियुक्त को 11 वर्ष की कठोर कारावास व 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।

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