सुपरिंटैंडैंट एवं प्रोसैस सर्वर ने नहीं करवाई सम्मन की तामील, HC ने जारी किया नोटिस

Edited By Vijay, Updated: 02 Jan, 2019 11:24 PM

hc issued the notice to superintendant and process server

रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज ‘सीनियर डिवीजन’ कोर्ट कसौली में तैनात सुपरिंटैंडैंट एवं प्रोसैस सर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अनुपालना न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज ‘सीनियर डिवीजन’ कोर्ट कसौली में तैनात सुपरिंटैंडैंट एवं प्रोसैस सर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ  अदालती आदेशों की अनुपालना न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने लॉरैंस स्कूल द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने लॉरैंस स्कूल द्वारा दायर अपील में प्रतिवादी नम्बर-1ए को नोटिस जारी किए थे। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट कसौली में तैनात प्रोसैस सर्वर 26 दिसम्बर, 2018 को प्रतिवादी को सम्मन देने गया परंतु वह घर पर नही मिला। प्रोसैस सर्वर ने इसके बाद प्रतिवादी को फि र से तलाशने की कोई कोशिश नहीं की और अपनी रिपोर्ट के साथ समन को बिना सर्विस के ही हाईकोर्ट को भेज दिया।

हाईकोर्ट ने अक्तूबर, 2017 में जारी किए थे निर्देश

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अक्तूबर, 2017 में प्रदेश की निचली अदालतों को निर्देश जारी किए हुए हैं कि प्रोसैस सर्वर को अपनी रिपोर्ट से पहले बार-बार सम्मन सर्व करने के लिए जाना होगा ताकि नोटिस की तामील हो सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि प्रोसैस सर्वर इस मामले में केवल एक बार ही प्रतिवादी के घर गया था और उसने जानबूझकर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना की। मामले पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!