HC ने चयन आयोग के अध्यक्ष को कहा, कितने दिनों में शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया पूरी होगी

Edited By Ekta, Updated: 03 Aug, 2018 09:57 AM

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प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा कि शिक्षकों के पदों को भरने हेतु कितने दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।...

शिमला (मनोहर): प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा कि शिक्षकों के पदों को भरने हेतु कितने दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। न्यायालय ने 1 सप्ताह के भीतर यह शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय को आयोग की ओर से यह बताया गया है कि भाषा अध्यापक के 122, ड्राइंग मास्टर के 77 व शास्त्री के 234 पदों को भरने के लिए सरकार को सिफारिश भेज दी गई है। अब राज्य सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति दी जानी है। 


प्रदेश न्यायालय ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह इस बाबत जल्द से जल्द जरूरी प्रक्रिया संपन्न कर लें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए है। पिछली सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव शिक्षा को शपथ पत्र के माध्यम से रिक्त पदों का स्पष्ट ब्यौरा देने को कहा था। 


इसके अलावा प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोर्ट मित्र द्वारा न्यायालय के समक्ष रखी दलीलों व कोर्ट में दायर नोट के दृष्टिगत शिक्षा सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए बुधवार तक का समय दिया था लेकिन उन्होंने इस बाबत अतिरिक्त समय देने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दाखिल किया है, जिस पर उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि जे.बी.टी. पदों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर से ई.टी.टी. (एलीमैंट्री टीचर ट्रेनिंग) का कोर्स करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों पर निर्भर करेगी। मामले पर सुनवाई 29 अगस्त को होगी। 

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