हाईकोर्ट ने एसडीएम घुमारवीं को सौंपी सबसिडी घोटाले की जांच

Edited By Vijay, Updated: 09 Jan, 2021 10:20 PM

hc handed over investigation of subsidy scam to sdm ghumarwin

सबसिडी के नाम पर किए गए घोटाले की जांच करने के प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसडीएम घुमारवीं को निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 6 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के...

शिमला (मनोहर): सबसिडी के नाम पर किए गए घोटाले की जांच करने के प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसडीएम घुमारवीं को निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 6 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह दलील दी थी कि प्रतिवादी सरकार ट्रैक्टर पर सबसिडी देने के मामले में पिक एंड चूज की नीति अपना रही है। उसे इस आधार पर सबसिडी देने के लिए मना किया गया कि उसके पास पहले से ही एक ट्रैक्टर है और वह राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सबसिडी लेने का हकदार नहीं है।
 प्रार्थी ने इसी तरह के लोगों की उनके ट्रैक्टर के पंजीकरण के साथ सूची न्यायालय के समक्ष रखी। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने उस सच्चाई को महसूस किया जिसे जानने की जरूरत थी। इसलिए न्यायालय ने एसडीएम घुमारवीं को यह निर्देशित करना उचित समझा कि वह शिकायतकर्ता और सभी हितधारक आरोपियों को शामिल करने के बाद मामले की विस्तृत जांच करें और 6 सप्ताह की अवधि के भीतर न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मामले से जुड़ा तमाम रिकॉर्ड मंगवाया था लेकिन प्रतिवादी केवल किसानों के आवेदन फार्म के साथ लगे शपथ पत्र ही न्यायालय के समक्ष पेश कर पाए। किसी भी रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया, जिसकी जांच इन शपथ पत्रों की सामग्री की शुद्धता और सत्यता करने के लिए फील्ड एजैंसी द्वारा की गई है। रिकॉर्ड को सील करने और वापस सौंपने का आदेश दिया गया ताकि एसडीएम को जांच के दौरान संबंधित रिकॉर्ड सौंप दिया जाए।

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